पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली मंज़ूरी
हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की राज्य प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रस्तावित रथ यात्रा के दौरान क़ानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं हो. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस यात्रा से यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए और यदि इस दौरान किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो याचिकाकर्ता (बीजेपी) इसके लिए ज़िम्मेदार होगा. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि यात्रा शुरू होने से कम से कम 12 घंटे पहले ज़िलाधिकारियों को सूचित करना होगा. पश्चिम बंगाल बीजेपी की राज्य में तीन रथ यात्रा करने की योजना थी जिसे ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी. बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली के मुताबिक अब राज्य सरकार का कहना है कि वो एकल पीठ के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील करेगी. क्या है मामला? इसके बाद बीजेपी हाई कोर्ट चली गई थी. लेकिन, छह दिसंबर को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी बीजेपी को रथ यात्रा की मंजूरी नहीं दी. फिर, बीजेपी हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची. डिविजन बेंच ने 7 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए बीजेपी के अनुरोध पर प्रदेश के अधिकारियों क